कैलिफोर्निया में पंजीकृत मतदाता अपने स्थानीय मतदान स्थानों पर व्यक्तिगत रूप से मतदान कर सकते हैं या डाक द्वारा मतदान कर सकते हैं।
डाक द्वारा मतदान करने के मतपत्र का अनुरोध करने के लिए आप:
यदि आप डाक द्वारा मतदान करने का फ़ैसला करते हैं, तो डाक द्वारा मतदान मतपत्र के लिए आपका आवेदन आपके काउंटी चुनाव कार्यालय में चुनाव के दिन से कम से कम 7 दिन पहले पहुँच जाना चाहिए।
आपको अपना डाक द्वारा मतदान मतपत्र इस तरह वापस करना होगा कि यह चुनाव के दिन शाम 8:00 बजे चुनाव समाप्त होने से पहले आपके काउंटी चुनाव कार्यालय में पहुँच जाए। यदि आप इस बारे में आश्वस्त नहीं हैं कि डाक द्वारा भेजने से आपका मतदान किया गया मतपत्र समय पर पहुँच जाएगा, तो आप अपना सील बंद लिफाफा चुनाव के दिन सुबह 7:00 और रात 8:00 बजे के बीच अपनी काउंटी में किसी भी मतदान करने के स्थान पर या अपने काउंटी चुनाव कार्यालय में ला सकते हैं।
आपके स्थानीय मतदान करने के स्थान का पता नमूना मतपत्र पुस्तिका के पीछे मिल सकता है जो आपको आपके काउंटी चुनाव कार्यालय से डाक द्वारा प्राप्त होती है। आप अपने काउंटी चुनाव कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं या सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट की टोल फ्री मतदाता हॉटलाइन को (888) 345-2692 पर कॉल कर सकते हैं।
ज्यादातर मामलों में, कैलिफोर्निया के मतदाताओं को अब मतदान करने से पहले पहचान का प्रमाण दिखाने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन, अगर आप डाक द्वारा पंजीकरण करवाने के बाद पहली बार मतदान कर रहे हैं और आपने अपने पंजीकरण फार्म पर अपना ड्राइवर का लाइसेंस नंबर, कैलिफोर्निया पहचान नंबर या अपने सोशल सिक्योरिटी नंबर के अंतिम चार अंक प्रदान नहीं किए थे, तो मतदान करने के लिए जाने पर आपको शायद पहचान के प्रमाण का कोई रूप दिखाने के लिए कहा जा सकता है।
इस मामले में, निश्चित करें कि आप अपने साथ पहचान का प्रमाण लाते हैं या इसकी एक प्रति अपने डाक द्वारा मतदान मतपत्र के साथ शामिल करते हैं। हाल ही के उपयोगिता बिल, आपके काउंटी चुनाव कार्यालय से आपको मिली नमूना मतपत्र पुस्तिका या किसी सरकारी एजेंसी द्वारा आपको भेजे गए किसी अन्य दस्तावेज़ की एक प्रतिलिपि पहचान के स्वीकार्य रूपों के उदाहरण हैं। पहचान के अन्य स्वीकार्य रूपों में आपका पासपोर्ट, ड्राइवर का लाइसेंस, सरकारी राज्य पहचान कार्ड, या आपका नाम और तस्वीर दिखाता हुआ छात्र पहचान कार्ड शामिल हैं।
पहली बार मतदान करते समय इस्तेमाल किए जाने वाले मतदाता पहचान पत्र के स्वीकार्य रूपों के बारे में जानकारी सहित मतदान के बारे में आपके सवालों के जवाब के लिए सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट की टोल फ्री मतदाता हॉटलाइन को (888) 345-2692 पर कॉल करें।
यदि मतदान करने के स्थान पर पंजीकृत मतदाताओं की सूची में आपका नाम दिखाई नहीं देता है, तो आपको अस्थायी मतदान करने का अधिकार है, जिसे चुनाव अधिकारियों द्वारा इस बात की पुष्टि कर लेने के बाद, कि आप एक पंजीकृत मतदाता हैं और आपने इस चुनाव में कहीं दूसरी जगह मतदान नहीं किया है, गिना जाएगा। चुनाव कार्यकर्ता आपको जानकारी दे सकता है कि यह कैसे पता करना है कि क्या आपके अस्थायी मतदान को गिना गया था, और यदि इसे नहीं गिना गया था तो उसका क्या कारण था।
प्रत्येक काउंटी चुनाव कार्यालय को अपनी स्वयं की वोटिंग प्रणाली का चयन करने की अनुमति है, इसलिए आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रणाली इस बात पर निर्भर करेगी कि आप कहाँ रहते हैं। आपकी काउंटी में उपयोग की जाती मतदान प्रणाली के बारे में पता करने के लिए, कृपया अपनी काउंटी की मतदान प्रणाली का उपयोग करते हुए मतदान कैसे करना है पर जाएं।